आर्यन करेगा गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़, देखें NCB ने जमानत न देने को लेकर क्या बातें कहीं
Aryan Khan Drugs Case
Aryan Khan Drugs Case : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस अब एक हाईप्रोफाइल केस बन गया है| जहां आर्यन के इसी हाईप्रोफाइल ड्रग्स केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है| कोर्ट में जहां आर्यन पक्ष की ओर से आर्यन को जमानत मिलने पर पूरा जोर लगाया गया है तो वहीं, एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध किया है|
एनसीबी ने कहा है कि आर्यन खान हाईप्रोफाइल है और अगर उसे जमानत मिलती है तो इससे हमारी जांच प्रभावित होगी।एनसीबी ने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट चल रहा है और एजेंसी को इसका पता लगाने के लिए समय चाहिए। जमानत मिलने पर आर्यन जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है| इसलिए आर्यन को जमानत न दी जाए|
आर्यन पक्ष की ओर से क्या कहा गया?
आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि आर्यन का प्रभाकर सैल या उसके नियोक्ता किरण गोसावी से कोई संबंध नहीं है। आवेदक एनसीबी, जेडी और अन्य के बीच चल रहे आरोपों का पक्षकार भी नहीं है। यानि आर्यन की ओर से यह साफ किया गया है कि मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने का जो आरोप है उसका उनसे कोई संबंध नहीं है| बतादें कि, हाईकोर्ट में देश के जाने-माने वकील मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी कर रहे हैं|